नई दिल्ली(राघव): NEET UG 2024 प्रवेश परीक्षा को रद्द करने और दोबारा आयोजित करने की मांग करने वाले उम्मीदवारों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। आज 13 जून को संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने एक बार फिर काउंसलिंग प्रक्रिया रोकने से इनकार कर दिया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को 2 हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा खंडपीठ ने अब सभी संबंधित मामलों की सुनवाई आठ जुलाई को एक साथ करने का निर्देश दिया है।
इसको लेकर केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने NEET-UG 2024 के नतीजों में 1563 NEET-UG 2024 के उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स को रद्द करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इन 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा या उनके परिणाम की गणना बिना ग्रेस मार्क्स के प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। यह परीक्षा 23 जून को आयोजित की जा सकती है। नतीजे भी जून में ही जारी किए जा सकते हैं, ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो। इसी के साथ पूरी NEET 2024 Merit List भी बदल जाएगी। लाखों बच्चों की रैंक पर असर पड़ेगा। ऐसे में एनटीए को फिर से NEET Rank List 2024 जारी करने की जरूरत होगी।