पटना (नेहा): प्रदेश सरकार के मंत्रियों की संपत्ति घोषणा के बाद अब सरकारी विभागों में काम करने वाले पदाधिकारी-कर्मचारियों की सूची विभाग की वेबसाइट पर अपलोड होगी। इस आदेश के दायरे में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के साथ ही अन्य तमाम सेवा के बिहार में प्रतिनियुक्त और बिहार में कार्यरत पदाधिकारी-कर्मचारी आएंगे।
सामान्य प्रशासन के इससे जुड़े निर्देश के बाद सभी विभागों के स्तर पर इस संबंध में अपने कार्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव सह मिशन निदेशक डॉ. बी. राजेंदर के पत्र का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि तमाम पदाधिकारियों-कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित की गई संपत्ति का पूरा विवरण सरकार को देना होगा। संपत्ति में चल-अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का विवरण देना होगा।