नई दिल्ली (राघव): केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। जिसमें कंटेंट के आयु-आधारित वर्गीकरण को सख्त करने और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम 2021 का अनुपालन करने का आग्रह किया गया है। यह एडवाइजरी समय रैना के यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के एक एपिसोड को लेकर विवाद के बाद आई है। जिसमें रणवीर अल्लाहबादिया ने अनुचित टिप्पणी की थी। जिसको लेकर काफी विवाद गहरा गया था। हालांकि, अब यह मामला कोर्ट की चौखट पर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एडवाइजरी में ऑनलाइन कंटेंट प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के स्व-नियामक निकायों को लक्षित करते हुए छह प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित किया गया है, जिसमें मौजूदा कानूनों और नैतिक दिशानिर्देशों के पालन पर जोर दिया गया है।
मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि इस मंत्रालय को ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (ओटीटी प्लेटफॉर्म्स) और सोशल मीडिया के कुछ प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित अश्लील, पोर्नोग्राफ़िक और अश्लील कंटेंट के कथित प्रसार के बारे में माननीय संसद सदस्यों, वैधानिक संगठनों के प्रतिनिधित्व और सार्वजनिक शिकायतों से संदर्भ प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में यह कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया, आचार संहिता) नियम, 2021 के भाग-II में अन्य बातों के साथ-साथ, OTT प्लेटफ़ॉर्म के लिए आचार संहिता और आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए तीन स्तरीय संस्थागत तंत्र प्रदान किया गया है। इसमें आगे कहा गया है कि आचार संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ, OTT प्लेटफ़ॉर्म को ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित नहीं करने की आवश्यकता होती है, जो कानून द्वारा निषिद्ध है, नियमों की अनुसूची में दिए गए सामान्य दिशानिर्देशों के आधार पर सामग्री का आयु-आधारित वर्गीकरण करना, ‘A’ रेटेड सामग्री के लिए एक बच्चे द्वारा ऐसी सामग्री तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए पहुंच नियंत्रण तंत्र का कार्यान्वयन करना और उचित सावधानी और विवेक का प्रयोग करना भी शामिल है।