कासगंज (राघव): चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को मामले में शामिल सभी 28 दोषियों को उम्रभर की सजा सुनाई है। यह फैसला चंदन गुप्ता के परिजनों के लिए 6 साल 11 महीने और 7 दिन की लंबी लड़ाई के बाद आया है। कोर्ट के फैसले के बाद चंदन गुप्ता के पिता की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, ”चंदन की आत्मा आज बहुत संतुष्ट होगी।” चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता ने कहा, “यह फैसला काफी देर से आया, लेकिन हम न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं। हालांकि, हमें लगता है कि जिस आरोपी को बरी किया गया है, उसे भी सजा मिलनी चाहिए थी।” उन्होंने कहा कि उनका परिवार इस फैसले से संतुष्ट है, लेकिन वे चाहते हैं कि सभी दोषियों को कड़ी सजा मिले ताकि न्याय पूरी तरह से स्थापित हो सके।
चंदन गुप्ता की मां संगीता गुप्ता ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा, “यह फैसला सुनकर मुझे थोड़ा शांति मिली है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा बेटा चंदन अब भी मेरे पास है।” उन्होंने अदालत से अपील करते हुए कहा, “हम चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी सजा मिले। मेरी इच्छा है कि उन सभी आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, ताकि हमारे बेटे की हत्या का उचित प्रतिशोध मिल सके और न्याय पूरा हो सके।” एनआईए स्पेशल कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद 28 आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। इनमें से कुछ दोषी कासगंज जेल में बंद हैं, जबकि बाकी सभी लखनऊ जेल में कैद हैं। जिन्हें सजा मिली है, उनमें प्रमुख आरोपी वसीम जावेद, नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी, आसिफ कुरैशी, असलम कुरैशी, तौफीक, खिल्लन, शबाब अली खान, सलमान, मोहसिन, और अन्य शामिल हैं। एक आरोपी, सलीम ने कोर्ट में खुद को सरेंडर कर दिया था।
बता दें कि, चंदन गुप्ता की हत्या 26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुई थी। उस दिन विश्व हिंदू परिषद और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता तिरंगा और भगवा झंडा लेकर मोटरसाइकिलों पर यात्रा निकाल रहे थे। इस दौरान कुछ मुस्लिम युवकों से झड़प हो गई, जिसके बाद दंगा भड़क गया और उसी दौरान चंदन गुप्ता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस फैसले के बाद चंदन गुप्ता के परिवार को न्याय मिला है, और यह केस कासगंज के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया है।