नई दिल्ली (नीरू): आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी बिभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। अपनी गिरफ्तारी के तुरंत बाद बिभव कुमार के वकील की तरफ से तीस हजारी कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई। लेकिन कोर्ट ने बिभव की याचिका को खारिज करते हुए किसी भी तरह का राहत देने से साफ इंकार कर दिया।
इससे पहले कोर्ट में बिभव कुमार का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन ने सुनवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया था, ‘मैंने दलील दी कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है और यह अंतरिम जमानत का मामला है… मैंने अग्रिम जमानत की वकालत की है क्योंकि CCTV फुटेज और कवरेज में जो देखा गया है वह सब मालीवाल द्वारा तीन दिन बाद दर्ज कराए गए बयान में नहीं बताया गया है।’ हालांकि अदालत ने उनकी इन दलीलों को नहीं माना और बिभव कुमार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।
इस मेडिकल रिपोर्ट में जांच का समय और टाइम भी लिखा है। इसके मुताबिक स्वाति मालीवाल की जांच 16 मई को रात में हुई है। इसके मुताबिक घटना के 3 दिन बाद जांच हुई है। चोट के निशान मिलने से बिभव कुमार की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। आम आदमी पार्टी के नेता इसे भाजपा की साजिश बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरे षड्यंत्र के साथ स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल से मिलने सीएम आवास पर भेजा गया था।
वहीं, अपने पीए की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बयान जारी कर कहा कि वह रविवार को BJP मुख्यालय आ रहे हैं। दम हो तो उन्हें गिरफ्तार कर लो।