नई दिल्ली (राघव): दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी मामले में उन्हें जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर हाई कोर्ट की अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सीएम केजरीवाल के वकील ने कल (सोमवार) इस मामले पर सुनवाई की अपील की है। राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से अरविंद केजरीवाल को 1 लाख के बेल बांड के साथ जमानत दे दी गई थी। जिसके बाद ईडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जहां ईडी की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश पर रोक लगा दिया गया था।
बता दें अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 10 मई को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। जिसके बाद गिरफ्तार के 91 दिन बाद गुरूवार को केजरीवाल को राउज एवेन्यू ने जमानत दी गई। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने जमानत याचिका के साथ-साथ केजरीवाल के इस दावे का विरोध किया। जिसमें कहा गया कि आबकारी नीति मामले में केंद्रीय एजेंसी को खुद के आरोपों को साबित करने का कोई सबूत नहीं है। वहीं ईडी द्वारा दायर की गई याचिका को लेकर पार्टी की ओर से बयान दिए गए थें। जिसमें पार्टी के नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि केजरीवाल जेल से बाहर न आए इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। हालांकि हम इन सारी चीजों से हार मानने वाले नहीं है।