नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को इस वर्ष मई में निर्धारित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) परीक्षा को स्थगित करने की मांग ठुकरा दी।
उम्मीदवार आगामी सामान्य चुनावों के मद्देनजर मई से जून तक इंटरमीडिएट और अंतिम परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए अदालत से अनुरोध कर रहे थे।
न्यायिक निर्णय
न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने 27 CA उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि केवल इस तथ्य से कि उम्मीदवारों को परीक्षा देने में कठिनाई हो सकती है, परीक्षा को पटरी से उतारने का आधार नहीं बन सकता, जिसे लगभग 4.26 लाख लोगों द्वारा दिया जाना है।
अदालत का यह निर्णय CA उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है, जिन्होंने चुनावी व्यस्तताओं के कारण परीक्षा की तारीखों में बदलाव की मांग की थी।
यह निर्णय न केवल उम्मीदवारों के लिए, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी तैयारियों और योजनाओं पर प्रभाव डालेगा।
इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि न्यायिक प्रक्रिया शिक्षा और पेशेवर परीक्षणों की संरचना में अनिवार्यता और नियमितता को महत्व देती है।
अदालत के इस निर्णय से CA समुदाय में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। कुछ उम्मीदवारों ने इसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उनकी परीक्षा की तैयारी के लिए एक अवसर के रूप में स्वीकार किया है।
इस निर्णय के साथ, उच्च न्यायालय ने शिक्षा और पेशेवर परीक्षाओं के संचालन में स्थिरता और दृढ़ता का संदेश दिया है।
कुल मिलाकर, न्यायालय का यह निर्णय उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख और आगे बढ़ने की दिशा प्रदान करता है। यह दिखाता है कि परीक्षाएं न केवल ज्ञान का परीक्षण हैं, बल्कि विषम परिस्थितियों में दृढ़ता और संयम बनाए रखने की क्षमता का भी परीक्षण हैं।