नई दिल्ली (राघव): दिल्ली के आबकारी विभाग ने हाल ही में क्लबों और बार को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अब सभी क्लबों, होटलों और रेस्टॉरेंट्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ग्राहकों की उम्र जांचे बिना शराब न परोसें। यह आदेश हालिया निरीक्षणों के दौरान मिली गड़बड़ियों के बाद दिया गया जिसमें शराब परोसने के कानूनी उम्र के नियमों का उल्लंघन पाया गया था।
आबकारी विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि अब से क्लब, बार और रेस्टॉरेंट्स को ग्राहकों की उम्र की पुष्टि सरकारी द्वारा जारी पहचान पत्र (ID) की हार्ड कॉपी के जरिए करनी होगी। इसका मतलब यह है कि केवल डिजीलॉकर या मोबाइल फोन में रखे गए आईडी कार्ड को मान्यता नहीं दी जाएगी बल्कि असली पहचान पत्र दिखाना होगा। दिल्ली में शराब पीने की कानूनी आयु 25 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 के तहत कोई भी शराब विक्रेता या लाइसेंसधारी 25 साल से कम आयु के व्यक्ति को शराब नहीं बेच सकता।