नई दिल्ली (नेहा): दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव बिभव कुमार की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट के वैकेशन जज अमित शर्मा ने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश आप सांसद स्वाति मालीवाल की शिकायत के आधार पर जारी किया है। दरअसल, स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि 13 मई 2024 को जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर उनसे मिलने गई थीं और ड्राइंगरुम में इंतजार कर रहीं थी तो मुख्यमंत्री के पूर्व निजी सचिव बिभव कुमार ने मारपीट की थी।
दूसरी तरफ बिभव कुमार का कहना है कि स्वाति मालीवाल का आरोप पूरी तरह से गलत है। उन्होंने उनसे मारपीट नहीं की। उनसे केवल बाहर जाने को कहा था. उनपर लगाए गए आरोप सही नहीं है। मुझे जेल में रखने से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है।
स्वाति मालीवाल ने 16 मई को दिल्ली पुलिस में बिभव कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। उसी के आधार पर 18 मई को दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को गिरफ्तार किया था।