नई दिल्ली (जसप्रीत): दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 200 करोड़ रुपये के घोटाला मामले में 5 इंजीनियरों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। एलजी सक्सेना ने प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 17ए के तहत एसीबी को पीडब्ल्यूडी के पांच इंजीनियरों के खिलाफ जांच करने और उनपर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। दिल्ली के अस्पतालों में इस घोटाला मामले में पीडब्लूडी के 2 असिस्टेंट इंजीनियर और तीन जूनियर इंजीनियर के खिलाफ जांच करने की भी मंजूरी दे दी।
भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों में निर्माण के नाम पर हुए 200 करोड़ के घोटाला मामले में पीडब्ल्यूडी के एक पूर्व उच्चाधिकारी समेत दो फर्मों के मालिकों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों ने मिलभगत कर एलएनजेपी, जीटीबी, बीएसए और जीबी पंत जैसे दिल्ली सरकार के 8 नामी अस्पतालों में गड़बड़ियां कर, फर्जी बिल लगाकर निर्माण ठेके में 200 करोड़ रुपये का घोटाला किया था। एसीबी मामले का मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही थी।