नई दिल्ली (राघव): पूर्व भारतीय क्रिकेटर नमन ओझा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ओझा के पिता विनय कुमार ओझा को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इतना ही नहीं विनय कुमार पर 14 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका गया है। पूरा मामला गबन से जुड़ा हुआ है। बैतूल के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी नमन ओझा के पिता विनय कुमार ओझा को सात वर्ष के कारावास और 14 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला बैंक आफ महाराष्ट्र की जौलखेड़ा शाखा में वर्ष 2013 में हुए सवा करोड़ रुपये से अधिक के गबन का है। इसमें तत्कालीन शाखा प्रबंधक अभिषेक रत्नम, सहायक प्रबंधक विनय कुमार ओझा, किसान धनराज एवं लखन को भी सजा हुई है।
मुलताई के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पंकज चतुर्वेदी की अदालत ने इस गबन के मास्टर माइंड मुलताई शाखा के प्रबंधक अभिषेक रत्नम को 10 वर्ष के कारावास एवं 80 लाख रुपये के जुर्माना से दंडित किया है। सहायक लोक अभियोजक राजेश साबले ने बताया कि वर्ष 2013 में अभिषेक रत्नम ने जौलखेड़ा शाखा के बैंक अधिकारियों के पासवर्ड का उपयोग कर 34 फर्जी खाते खुलवाए और उनमें केसीसी का लोन ट्रांसफर कर गबन कर लिया था।