मंडी (हरमीत): हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सुक्खू सरकार ने मानसून सत्र से पहले लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 21 साल करने का विधेयक पेश किया था। मंगलवार को सदन की कार्यवाही के दौरान यह बिल बिना किसी विरोध के पास हो गया।हालांकि, अब इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार से शुरू हो गया है। इस बीच, हिमाचल प्रदेश बाल विवाह निषेध विधेयक-2024 सदन में पेश किया गया और पारित हो गया। राज्य के स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने विधानसभा में बाल विवाह प्रतिबंध पेश किया। इस बीच इस पर कोई चर्चा नहीं हुई और बिल सर्वसम्मति से पास हो गया।
बता दें कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है। लेकिन राज्य सरकार ने अब इसे 3 साल बढ़ाकर 21 साल कर दिया है। इससे पहले सुक्खू कैबिनेट ने 7 महीने पहले संशोधित मसौदे को मंजूरी दी थी और अब इसे सदन में पारित कर दिया गया है।