चंडीगढ़ (नेहा): हरियाणा में सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों का अब डेढ़ लाख रुपये तक निशुल्क उपचार होगा। दुर्घटना के बाद घायल को अधिकतम सात दिन तक अस्पतालों में सरकार के खर्च पर कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का शुरुआती गोल्डन आवर में निशुल्क इलाज कराया जाना है।
इसको लेकर प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हरदीप दून ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। यह पायलेट प्रोजेक्ट नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा स्थानीय पुलिस व स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुबंधित अस्पतालों के साथ तालमेल स्थापित करते हुए संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा।