हरियाणा (हरमीत) : नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रुके हुए प्रोजेक्टों के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।
अब हाईकोर्ट ने इन आदेशों पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है, जबकि पंजाब के मुख्य सचिव एक महीने का समय मांग रहे हैं।
हाई कोर्ट ने कहा कि उसने मुख्य सचिव को एक महीने में नहीं बल्कि दो हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया है और पंजाब के डीजीपी को मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया है। जारी कर दिया गया है।
आपको बता दें कि पिछले साल अथॉरिटी ने एनएचएआई के रुके हुए प्रोजेक्ट्स को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। तब हाई कोर्ट ने पंजाब के डीजीपी को जमीन का कब्जा सौंपने का आदेश दिया, जिसके लिए अथॉरिटी को दो महीने के भीतर मुआवजा देने का आदेश दिया गया है और जरूरत पड़ने पर पुलिस बल का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
इस आदेश पर कोई कार्रवाई न होने पर एनएचएआई ने अब फिर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर हाई कोर्ट ने यह आदेश पंजाब के डीजीपी को भेज दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी।