नई दिल्ली (राघव): इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मंगलवार को अपने पोर्टल पर e-Pay Tax सुविधा शुरू की। इसकी शुरुआत होने से करदाताओं के लिए करों (टैक्स) का भुगतान करना काफी आसान हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, आयकर विभाग ने एक बयान में कहा कि विभाग द्वारा शुरू की गई ‘ई-पे टैक्स’ सुविधा आपके टैक्स दायित्वों को पूरा करने का एक सुंदर, कुशल और परेशानी मुक्त तरीका है।
खबर के मुताबिक, बैंकों में लंबी कतारें, थकाऊ फॉर्म भरने और आखिरी समय में टैक्स भुगतान की चिंता के दिन अब खत्म हो गए हैं। आसान और अधिक सुलभ भुगतान विधियों की जरूरत को पहचानते हुए और टैक्सपेयर्स को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए, आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर ‘ई-पे टैक्स’ सुविधा शुरू की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि यह सुविधा टैक्स भुगतान प्रक्रिया में घर्षण को खत्म करके समय पर अनुपालन की संस्कृति को भी प्रोत्साहित करती है। यह टैक्स प्रशासन को नागरिकों के करीब लाती है, खासकर व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए, उनके लिए एक सीधा डिजिटल रूट प्रदान करती है।
नए वित्त वर्ष में आयकरदाताओं को नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनने की जरूरत होगी। ऐसे में नई टैक्स व्यवस्था में छूट सीमा बढ़ने के साथ यह जानना जरूरी है कि टैक्स की कौन सी प्रणाली उनके लिए बेहतर है। जानकारों के मुताबिक, 12 लाख रुपये (वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 12.75 लाख रुपये) तक की सालाना आय वाले करदाताओं के लिए नई टैक्स व्यवस्था उपयुक्त है लेकिन इससे अधिक आय वाले व्यक्तियों के लिए कौन सी प्रणाली बेहतर होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि करदाता कर देनदारी को कम करने के लिए बचत और निवेश की कोई योजना बना रहा है या नहीं।