नई दिल्ली (नेहा): पासपोर्ट को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के तौर पर माना जाता है। पासपोर्ट के होने से किसी भी शख्स की आसानी से पहचान हो जाती है, इसके साथ ही उसकी नागरिकता भी साबित होती है। पासपोर्ट किसी भी अन्य देश की यात्रा करने के लिए सबसे मुख्य दस्तावेज में आता है। इसकी मदद से कोई भी शख्स किसी दूसरे देश में घूमने, पढ़ने या नौकरी-पेशा के लिए आसानी से जाता है। इस बीच भारत सरकार ने पासपोर्ट को लेकर नियमों में बदलाव किया है। इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत अब पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना जरूरी होगी। केवल जन्म प्रमाण पत्र ही जन्मतिथि के लिए वैध प्रमाण होगा। हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात है कि ये नियम सभी लोगों पर लागू नहीं होगा। ये नए नियम केवल उन लोगों पर ही लागू होंगे जो 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद पैदा हुए हैं। इससे पहले ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट या स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र भी प्रयोग कर लिया जाता था।
ध्यान देने वाली बात है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए आवश्यक नहीं हैं, जिनका जन्म इस तिथि से पहले हुआ है। वे पहले के जैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जैसे अन्य डॉक्यूमेंट देकर पासपोर्ट बनवा सकते हैं। बता दें कि अब पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर आवासीय पते नहीं छापे जा सकेंगे। आव्रजन अधिकारी अब बारकोड स्कैन कर जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। वहीं, पासपोर्ट के अंतिम पन्ने पर से माता पिता के नाम को भी नहीं छापा जाएगा। इस नियम से एकल अभिभावक या अलग-थलग परिवारों के बच्चों को राहत मिलेगी।