लखनऊ (किरण): सड़क किनारे भूमि की घटती उपलब्धता के मद्देनजर राज्य सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के लिए न्यूनतम जमीन के मानकों में बदलाव किया है। अब 400 वर्गमीटर के भूखंड पर बनाए जाने वाले पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के अंदर-बाहर आने-जाने के लिए नौ मीटर चौड़ाई का रास्ता रखने की अनिवार्यता नहीं होगी। इसके लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 में संशोधन किया गया है।उपविधि में संशोधन संबंधी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा सोमवार को जारी शासनादेश के तहत अब अगर 20 मीटर गुणा 20 मीटर क्षेत्रफल का भूखंड है तो पेट्रोल पंप संचालित हो सकता है। पहले पेट्रोल पंप के लिए 500 वर्ग मीटर (30 मीटर गुणा 17 मीटर) से अधिक क्षेत्रफल का भूखंड होने की अनिवार्यता थी।
उपविधि को संशोधित करते हुए पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के अंदर जाने व निकलने के मानक में भी अब बदलाव किया गया है। पहले जहां न्यूनतम नौ मीटर चौड़ाई की शर्त थी वहीं अब 7.5 मीटर चौड़ाई रखी जा सकेगी। इसी तरह बफर स्ट्रिप की लंबाई अब न्यूनत 12 मीटर के बजाय पांच मीटर रखी जा सकेगी। चौड़ाई पहले की तरह तीन मीटर ही रखनी होगी। गौरतलब है कि पेट्रोल पंप के लिए लोक निर्माण विभाग ने इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार मानक तय करते हुए शासनादेश जारी कर रखा है। उस शासनादेश में 400 वर्गमीटर का क्षेत्रफल ही पेट्रोल पंप के लिए तय किया गया था लेकिन उपविधि में संशोधन न होने से दिक्कत हो रही थी।