जम्मू (नेहा): जम्मू-कश्मीर में पहली अप्रैल से शराब व बीयर के दाम में करीब पांच प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। पहली अप्रैल से प्रभावी होने वाली आबकारी नीति 2025-26 में विभाग ने शराब व बीयर पर लगने वाले विभिन्न शुल्क के साथ लाइसेंस लेने की फीस में भी वृद्धि की है जिससे इनके दाम पर असर पड़ेगा। विभाग की ओर से 31 मार्च को नई रेट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और पहली अप्रैल से नए दाम प्रभावी होंगे। आबकारी नीति 2025-26 में शराब की दुकान खोलने के लिए ऑनलाइन नीलामी में हिस्सा लेने के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती थी। उसे इस बार 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया था। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर स्पेशल व्हीस्की व जेके कंट्री शराब को छोड़ कर सभी प्रकार की शराब पर लेबल फीस को भी इस बार 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार किया गया है।
नई नीति के तहत सभी प्रकार की शराब व बीयर पर एक्साइज ड्यूटी में पांच रुपये की वृद्धि की गई है जबकि जेके स्पेशल व्हीस्की पर प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी को 250 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 258 रुपये किया गया है। इसी तरह 750 एमएल की इंडियन मेड व्हीस्की पर असेसमेंट ड्यूटी को 64 रुपये से बढ़ाकर 65 रुपये प्रति बोतल किया गया है और जेके स्पेशल व्हीस्की पर यह ड्यूटी 32 रुपये से बढ़ाकर 34 रुपये कर दी गई है। निजी कार्यक्रमों में अगर किसी को शराब पिलानी है तो इसके लिए भी अब कुछ अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी। पहले विभाग ने छोटी पार्टियों के लिए पांच हजार रुपये और बड़ी पार्टियों के लिए दस हजार रुपये फीस रखी थी लेकिन अब सबके लिए फीस सात हजार रुपये कर दी है।
वहीं, थोक विक्रेताओं की लाइसेंस फीस भी तीन लाख रुपये से बढ़ाकर चार लाख रुपये कर दी गई है और फैक्टरियों के लिए लाइसेंस फीस को नौ लाख से बढ़ाकर दस लाख रुपये कर दिया गया है। इसी तरह वाइन व बीयर पर भी एक्साइज ड्यूटी को 80 रुपये से बढ़ाकर 85 रुपये किया गया है। नई आबकारी नीति में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश में कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी और 21 वर्ष से कम आयु वालों को किसी तरह की शराब देने पर प्रतिबंध रहेगा। आबकारी नीति में कहा गया है कि अगर कोई निर्धारित से अधिक दाम वसूलता पाया गया तो पहले बार पकड़े जाने पर 40 हजार, दूसरी बार पकड़े जाने पर 75 हजार, तीसरी बार पकड़े जाने पर एक लाख रुपये का जुर्माना किया जाएगा और अगर कोई चौथी बार पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस रद किया जाएगा।