मुंबई: जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को जमानत देने से मुंबई की एक विशेष अदालत ने इनकार कर दिया है, यह कहते हुए कि उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार की कोई संभावना नहीं है और वे पहले से ही उच्चतम संभव उपचार प्राप्त कर रहे हैं।
मुख्य बिंदु: जमानत का आवेदन खारिज
विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे, जो धन शोधन अधिनियम (PMLA) के तहत मामलों के लिए नियुक्त किए गए हैं, ने 10 अप्रैल को 74 वर्षीय व्यवसायी गोयल की जमानत याचिका खारिज कर दी। उनकी जमानत याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि उन्हें जीवन-धमकी देने वाली कई चिकित्सीय स्थितियाँ हैं।
फरवरी 2024 में, अदालत ने गोयल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था जब उन्होंने यह कहते हुए राहत की मांग की थी कि वे कैंसर से पीड़ित हैं। हालांकि, अदालत ने उन्हें उनकी पसंद के अस्पताल में उपचार कराने की अनुमति दी थी।
चिकित्सा रिपोर्टों के अनुसार, गोयल की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार की कोई विशेष संभावना नहीं दिखाई देती है, और वे पहले से ही उनकी पसंद के अस्पताल में ‘सर्वश्रेष्ठ संभव’ उपचार प्राप्त कर रहे हैं।
इस मामले में अदालत का निर्णय धन शोधन के गंभीर आरोपों के मद्देनजर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। न्यायिक प्रक्रिया की सख्ती और निष्पक्षता को बरकरार रखते हुए, न्यायाधीश देशपांडे ने उल्लेख किया कि अदालत का यह कर्तव्य है कि वह किसी भी प्रकार की विशेष राहत प्रदान करने से पहले सभी पहलुओं को ध्यान में रखे।