चंडीगढ़ (हरमीत) : पंजाब सरकार ने नगर निगम, तहसीलों और संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नई बनी अवैध कॉलोनियों पर भी सख्त आदेश दिए हैं. पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए गए पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन संशोधन अधिनियम-2024 को मंजूरी दे दी गई।
अब 500 गज तक के प्लॉटों की रजिस्ट्री प्रक्रिया में एनओसी की शर्त पूरी तरह खत्म कर दी गई है। इन 14 हजार अवैध कॉलोनियों में भूखंडों के पंजीकरण से लाखों लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।
बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बैंक के माध्यम से संपत्ति खरीदने के लिए दी जाने वाली जमा राशि को भी पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। यानी अगर किसी व्यक्ति ने 31 जुलाई 2024 तक संपत्ति की खरीद के लिए बैंक के माध्यम से बयाना राशि का भुगतान कर दिया है, लेकिन उस समय कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। अब उस बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकेगी।
पंजीकरण की कार्यवाही की जा सकती है। इसके अलावा विक्रय पत्र या किसी अन्य ठोस दस्तावेज जिसके आधार पर संपत्ति खरीदी और बेची गई हो, के आधार पर भी पंजीकरण किया जा सकता है। पंजाब सरकार ने अवैध कॉलोनियों के प्लॉटों की रजिस्ट्री के लिए 2 नवंबर की समय सीमा तय की है।
नगर निगम की सीमा में बनी अवैध कॉलोनियों में प्लॉटों की रजिस्ट्री प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। मोहाली, खरड़ और राज्य के कई अन्य हिस्सों में भी अधिकारी असमंजस में हैं क्योंकि एमसी सीमा के भीतर अनधिकृत कॉलोनियों में भूखंडों के पंजीकरण के लिए कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं। खरड़ नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट अधिसूचना जारी नहीं की गई है, इसलिए एसओपी का इंतजार किया जा रहा है।