कोलकाता (राघव): पश्चिम बंगाल में सियालदह कोर्ट ने ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल और आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत दे दी। जानकारी दी कि सीबीआई 90 दिनों की अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं कर सकी।
पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म मामले को लेकर देशभर में आक्रोश दिखा। इस मामले में पूर्व प्रिंसिपल सवालों के घेरे में हैं। इस मामले को लेकर पूर्व प्रिंसिपल से लंबी पूछताछ की गई। पुलिस का आरोप है कि इस मामले को संदीप घोष ने दबाने की कोशिश की। 9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर अस्पताल में बरामद किया गया था। इस घटना को लेकर सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया जा चुका है।