संभल (नेहा): बिजली चोरी के मामले में अब सांसद को सात मार्च तक अपना जवाब दाखिल करना होगा। विभाग की ओर से सांसद के अधिवक्ता द्वारा दिए गए पत्र पर उन्हें राहत देते हुए यह समय सीमा दी गई है। मालूम हो कि बिजली चेकिंग अभियान के दौरान 19 दिसंबर को सांसद जिया उर्रहमान के यहां बिजली चोरी की बात सामने आयी थी। इस मामले में विभाग की ओर से सांसद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। इस प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी सांसद की ओर से विभाग में कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। इस पर विभाग की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया गया, लेकिन इसके बाद भी उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। शनिवार को पूर्व में दिए गए नोटिस का अंतिम दिन था, जिस पर विभाग की ओर से उनके द्वारा जवाब न दिए जाने पर कार्रवाई की तैयारी के प्रयास शुरू किए, लेकिन उससे पहले ही सांसद के अधिवक्ता ने विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखकर जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय मांगा था।
ऐसे में विभाग की ओर से अब उन्हें सात मार्च तक का समय देते हुए उनसे जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। विभाग की ओर से अधिशासी अभियंता नवीन गौतम ने बताया कि सांसद के अधिवक्ता की ओर से पूर्व में दिए गए नोटिस के आधार पर सात फरवरी को समय मांगा था, जिसका आज अंतिम दिन था। मगर अब उनके अधिवक्ता ने समय मांगा तो उन्हें सात मार्च तक का समय दिया गया है। बिजली विभाग की ओर से चोरी को रोकने के लिए नगर क्षेत्र में विशेष अभियान भी चलाया गया, जिससे उपभोक्ताओं को सुचारू आपूर्ति के साथ राजस्व हानि को रोका जा सके। ऐसे में विभाग की मेहनत व रणनीति भी काम आयी। जहां सितंबर से अब तक करीब 1659 बिजली चोरी के मामले पकड़े जाने के साथ ही करीब 10.02 करोड़ रुपये के जुर्माना लगाया गया है, जिसके सापेक्ष चार माह में 78.90 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है।