संजय सिंह, आप नेता और राज्यसभा सांसद, जिन्हें छह महीने पहले गिरफ्तार किया गया था, आज जेल से बाहर आने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शराब नीति केस में उनकी जमानत मंजूर की थी, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं के कारण उसी दिन रिहाई संभव नहीं हो पाई थी।
संजय सिंह की रिहाई की प्रक्रिया
संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में जाएगा, जहाँ जमानत की शर्तें तय की जाएंगी। इसके बाद, आवश्यक दस्तावेज़ तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट को भेजे जाएंगे, जिसके पश्चात् संजय सिंह की रिहाई होगी।
संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। इसी साल जनवरी में, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी चार्जशीट में उनका नाम जोड़ा था। मई में, संजय सिंह ने दावा किया कि ED ने गलती से उनका नाम जोड़ दिया है। ED ने इस पर कहा कि चार्जशीट में उनका नाम चार जगह लिखा गया है, जिनमें से तीन जगह नाम सही लिखा गया है और केवल एक जगह टाइपिंग की गलती हुई है।
यह रिहाई संजय सिंह के लिए नया अध्याय लेकर आई है, जिन्होंने अपनी बेगुनाही का दावा किया है और जिन्हें अंततः न्यायिक प्रक्रिया में राहत मिली है। उनकी रिहाई ने कानूनी प्रक्रिया की जटिलताओं और लंबी अवधि को भी उजागर किया है, जिसमें आरोपियों को अपनी निर्दोषता साबित करने में लंबा समय लग सकता है।