नई दिल्ली (हेमा)- सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन नियमों में संशोधन की मांग करने वाली केंद्र की अर्जी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया है।
रजिस्ट्रार ने केंद्र की याचिका को गलत करार देते हुए कहा कि यह विचार किए जाने के किसी भी उचित कारण का खुलासा नहीं करता है। केंद्र ने अपने आवेदन में सुरक्षा, रक्षा और आपदा तैयारी जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कार्यकारी कार्रवाई के माध्यम से आवंटन की अनुमति मांगी थी।
रजिस्ट्रार ने एप्लीकेशन दाखिल करने में लगभग 12 साल के समय अंतराल का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने अपनी समीक्षा याचिका वापस ले ली है। हालांकि प्रक्रिया के अनुसार, रजिस्ट्रार के आदेश को अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
बता दें कि पिछले महीने केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और साल 2012 के 2जी स्पेक्ट्रम फैसले में संशोधन की मांग की थी। केंद्र उस शर्त में संशोधन चाहता था जिसके तहत सरकार को स्पेक्ट्रम संसाधनों के आवंटन के लिए नीलामी मार्ग अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। केंद्र ने कानून के अनुसार प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन करने की मांग की थी