मुंबई (राघव): भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने बुधवार को अधिसूचना जारी की जिसके तहत सेबी ने शेयर बिक्री के पैसे को सीधे ग्राहकों के खाते में जमा करना अनिवार्य बना दिया है।अभी ब्रोकर के पूल अकाउंट में ग्राहकों का पैसा जमा होता है। मौजूदा नियमों के तहत क्लीयरिंग कारपोरेशन शेयर बिक्री के बाद ब्रोकर के पूल अकाउंट में पैसा जमा करते हैं। यदि ग्राहक और ब्रोकर के खातों में कोई असमानता पैदा होती है तो टीएम या सीएम नीलामी के जरिये इसकी भरपाई कर सकते हैं।
यह नए नियम 14 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगे। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयर बिक्री के पैसे को सीधे ग्राहकों के खाते में जमा करना अनिवार्य बना दिया है। संचालन दक्षता और ग्राहकों के पैसों का जोखिम कम करने के उद्देश्य से सेबी ने यह कदम उठाया है।