नई दिल्ली (नीरू): यहाँ की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहायक बिभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। कुमार पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का आरोप है। अदालत ने कहा कि उन पर “गंभीर और भारी” आरोप हैं और इस बात का डर है कि वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
बता दें कि कुमार ने दूसरी बार जमानत के लिए अदालत का रुख किया था। उनकी पहली जमानत याचिका 27 मई को खारिज कर दी गई थी। इस बार भी, उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि इस मामले में गवाहों पर प्रभाव डालने की आशंका के कारण उन्हें जमानत देना उचित नहीं होगा।
बता दें कि कुमार को पिछले शुक्रवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उन्हें 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास पर मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। मालीवाल ने घटना के बाद तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और कहा था कि उन्हें कुमार ने न केवल मारपीट की थी बल्कि अपमानित भी किया था। इस मामले की जांच अभी भी चल रही है और पुलिस ने कई गवाहों के बयान दर्ज किए हैं।