मोहाली (हरमीत): पंजाब के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में एनआरआई कोटे की सीटों के लिए प्रॉस्पेक्टस जारी कर दाखिला शर्तों में बदलाव करने के पंजाब सरकार के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि बाद में शर्तें बदलना पूरी तरह से गलत है और एनआरआई की परिभाषा बदलने की सरकार की कोशिश भी पूरी तरह गलत है। साथ ही हाईकोर्ट ने एमबीबीएस में एनआरआई कोटे की सीटें प्रॉस्पेक्टस की शर्तों के मुताबिक भरने का आदेश हाईकोर्ट को दिया है।
आपको बता दें कि इस सत्र में पंजाब सरकार ने एमबीबीएस के एनआरआई कोटे में दाखिले के लिए शर्तें तय करते हुए इन सीटों पर एनआरआई या उनके बच्चों को दाखिला देने की शर्त रखी थी. प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अगस्त थी।
लेकिन अंतिम तिथि के बाद सरकार ने इस कोटे की शर्तों में बदलाव किया और निर्णय लिया कि प्रवासी भारतीयों के रिश्तेदार भी इस कोटे के तहत प्रवेश ले सकते हैं, इसमें दूर के रिश्तेदारों को भी शामिल किया गया और अंतिम तिथि बढ़ा दी गई। लेकिन इसके बाद स्थिति बदल गई और डॉ. बीआर अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मोहाली में सामान्य कोटे की 15 फीसदी सीटें हटाकर एनआरआई कोटे में जोड़ दी गईं।