बेंगलूरू (साहिब): पोक्सो एक्ट के तहत आरोपों का सामना कर रहे कर्नाटक के पूर्व सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, येदियुरप्पा के खिलाफ बेंगलुरु की एक कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। हालांकि, अब हाई कोर्ट ने येदियुरप्पा को राहत देते हुए इस वारंट पर रोक लगा दी है।
आपको बता दें कि येदियुरप्पा अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया था और अग्रिम जमानत के लिए विशेष अदालत में आवेदन किया था। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा कोर्ट को दिए गए आश्वसन के मुताबिक 17 जून को येदियुरप्पा को CID के सामने जांच के लिये उपलब्ध रहेंगे। आपको बता दें कि इस मामले में हाई कोर्ट ने येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी।
शिमोगा से नवनिर्वाचित सांसद और बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई राघवेंद्र ने इस मामले में अपने पिता का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि यह करीब ढाई महीने पहले दर्ज की गई शिकायत है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। राघवेंद्र ने दावा किया कि शिकायत करने वाली लड़की ने 50 अधिकारियों के खिलाफ ऐसी ही शिकायतें की थीं। कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा था कि आरोप लगाने वाली लड़की मानसिक रूप से ठीक नहीं थी।