नई दिल्ली (किरण): सदन में पार्षदों को बिना जांच किए प्रवेश न देने की बात को लेकर 26 सितंबर को स्थगित की गई सदन की बैठक आज दोपहर दो बजे होगी। इसमें स्थायी समिति के सदस्य का चुनाव नहीं होगा। निगम ने सदन की बैठक के लिए जारी कार्यसूची में स्पष्ट कर दिया है। चूंकि मद संख्या 51 को लिया जा चुका है और स्थायी समिति के एक सदस्य पर चुनाव 27 सितंबर को हो गया है और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। बाकि शेष प्रस्तावों पिछले सदन की कार्य सूची की तरह ही रखा गया है। टकराव विषय हटने के बाद भी शनिवार सदन की बैठक में हंगामे के पूरे आसार है। साथ ही पक्ष-विपक्ष में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
अब देखना होगा कि आखिर दोनों दलों के बीच किस मुद्दे पर टकराव होगा। वैसे अब तक 30 के करीब निगम सदन की बैठक हुई हैं उसमें ज्यादातर बैठकें हंगामे की भेंट चढ़ गई है। बैठक में वैसे टोल कंपनी को कार्य देने के साथ ही मच्छररोधी दवा के खरीदने समेत 14 सो ज्यादा प्रस्ताव हैं। इन्हें सदन के समझ मंजूरी के लिए रखा जाएगा। साथ ही इसमें स्थायी समिति के गठन की मंजूरी देने वाला प्रस्ताव भी है। इसी प्रस्ताव के तहत सदस्यों के निर्वाचन के बाद स्थायी समिति के गठन के तहत चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के चुनाव का प्रस्ताव है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी समिति के चेयरमैन के चुनाव पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है इसलिए इस प्रस्ताव के स्थगित होने की संभावना है।
उल्लेखनीय है कि 26 सितंबर को निगम सदन की बैठक बुलाई थी। इस दौरान आप पार्षदों ने निगम सदन में प्रवेश के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा जांच करने के विरोध में प्रदर्शन किया था। पार्षदों का कहना था कि उनकी मर्यादा को भंग किया जा रहा है। महापौर डा. शैली ओबेराय ने पार्षदों को बिना जांच के प्रवेश की अनुमति देने का निर्देश दिया था।
इसे निगम अधिकारियों ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था चूंकि स्थायी समिति के सदस्य का चुनाव होना है। इसलिए पार्षद बैठक में मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं। इसके बीच आप पार्षद सदन के बाहर हंगामा करते रहे। जबकि भाजपा के पार्षद सदन में मौजूद रहे। पार्षदों को बिना जांच के प्रवेश न देने पर महापौर ने सदन की बैठक को स्थगित कर दिया था। जिस पर उपराज्यपाल ने हस्तक्षेप करते हुए पहले 26 सितंबर को दस बजे तक पुन: बैठक बुलाकर चुनाव कराने के लिए कहा। इसमें उपराज्यपाल ने कहा था कि बैठक की अध्यक्षता के लिए महापौर व उप महापौर से आग्रह करें अगर, यह दोनों बैठक की अध्यक्षता करने से इनकार करते हैं तो फिर सदन में मौजूद सबसे वरिष्ठ पार्षद को सदन की बैठक की अध्यक्षता करने को कहा।
एलजी के आदेश के बाद तीनों ने बैठक की अध्यक्षता करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पुन: एलजी ने आदेश दिए थे कि 27 तारीख को एक बजे सदन की बैठक बुलाएं और अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र यादव बैठक की अध्यक्षता निर्वाचन अधिकारी के तौर पर अध्यक्षता करें। इस 27 को हुई बैठक में स्थायी समिति के सदस्य पद पर चुनाव कराया गया था। इसमें भाजपा पार्षद सुंदर सिंह ने जीत दर्ज की थी।